दिल्ली सरकार ने 26 जुलाई की सुबह से कोविड प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की है। दिल्ली मेट्रो को शत-प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी लेकिन किसी भी यात्री को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह, मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
राष्ट्रीय राजधानी में कोविड -19 मामलों में गिरावट को देखते हुए नई छूट की घोषणा की गई है। नए दिशानिर्देश 26 जुलाई सुबह 5 बजे से 9 अगस्त तक सुबह 5 बजे या अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में शादी और अंतिम संस्कार में शामिल लोगों की संख्या कल से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ बार को भी फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
सभी दुकानों को आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के किसी भी भेद के बिना सप्ताह के सभी दिनों में कार्य करने की अनुमति होगी। हालांकि, गैर-जरूरी सामानों की बिक्री करने वाली ऐसी दुकानों का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच होगा। सभागार और असेंबली हॉल भी 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ फिर से खुल सकते हैं। अंतर्राज्यीय बसों को भी शत-प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ केवल पिछले दरवाजे से बोर्डिंग और सामने के दरवाजे से उतरने की अनुमति दी जाएगी। डीडीएमए के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में धार्मिक स्थल भी खुलेंगे लेकिन आगंतुकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
एसओपी के सख्त अनुपालन के अधीन स्टेडियम और खेल परिसरों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्पा को फिर से खोलने के लिए, डीडीएमए ने उल्लेख किया कि स्पा के सभी कर्मचारियों को कोविड -19 टीकाकरण की दो खुराक लेनी होगी या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना होगा। इसने कहा, किसी भी साप्ताहिक बाजार को सड़कों के किनारे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
डीडीएमए ने आगे कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार से संबंधित सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा।