भारत के सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 23 जुलाई को भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें समायोजित सकल राजस्व (AGR) – संबंधित बकाया की पुन: गणना की मांग की गई थी।

इस मामले की सुनवाई 23 जुलाई को जस्टिस एलएन राव और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच कर रही थी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया 10 साल का समय दिया था एजीआर से संबंधित 93,520 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भुगतान की समय सीमा 1 अप्रैल, 2021 से शुरू हो गयी है ।

DoT के अनुसार, भारती एयरटेल पर AGR बकाया के रूप में 43,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, जबकि वोडाफोन आइडिया पर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। वोडाफोन आइडिया पर पहले से भी 1.8 लाख करोड़ रुपये का बकाया है।

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